छत्तीसगढ़

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा फर्जी तरीके से किया गया अपील …

न्यायालय नायब तहसीलदार बिलाईगढ की बेदखली वारंट जारी के विरुद्ध कि गई अपील ...

बिलाईगढ़ – न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा फर्जी तरीके से की गई अपील फाइल।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा छ.भू.रा.स.1959 की धारा 44 (1) के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार बिलाईगढ के रा.प्र.क्र.202403320900070 अ/70 वर्ष 2023-24 में आदेश दिनांक 5/12/2025 से परिवेदित होकर अपीलार्थी निम्नांकित कानूनी बिंदुओं एवं तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत आवेदन पत्र कि

कंडिका 03 – में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा आवेदन में श्रीमान नायब तहसीलदार बिलाईगढ द्वारा विधी प्रक्रिया का पालन न करते हुए उत्तरवादी से सांठ-गांठ दिनांक 5/12/2025 को अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली वारंट जारी किया गया जो कि विधी विपरीत है कि उल्लेख किया है।

उक्त प्रकरण में आवेदक/ उत्तरवादी के द्वारा दो दिसंबर 2025 को प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई करते हुए अनावेदक/अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष को नोटिस जारी कर दिनांक 4/12/2025 को ग्राम कोटवार से तामिल करा कर दिनांक 5/12/2025 को न्यायालय की नियम अनुसार उक्त प्रकरण में पुकार लगाया गया पुकार लगाने पश्चात अनावेदक/अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित नही होने की दशा में न्यायालय द्वारा एकपक्षी कार्यावाही कर दिनांक 5/12/2025 को भू.रा.स.1959 की धारा 250 के नियम अनुसार बेदखली वारंट जारी कि गई है।

अब देखना होगा कि न्यायालय को गुमराह करने वाले के विरुद्ध शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्यवाही की जाती है।

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