पंचायत के विरुद्ध वित्तीय अनमित्ता कि जांच कार्यवाही कराने हेतु कि गई शिकायत
पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 88 के तहत न्यायिक जांच की गई मांग

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को पंचायत के विरुद्ध वित्तीय अनमित्ता कि जांच कराने हेतु किया गया शिकायत शिकायतकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत नावपार जनपद पंचायत बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के पंचायत पदाधिकारियों सरपंच /सचिव के द्वारा वर्ष 2024-25 मे ग्राम पंचायत कि वार्षिक विकास कार्यों हेतु राशि 10,16,075 /- (दस लाख शोल हजार पछत्तर रूपए) का ग्राम विकास कार्यो हेतु भुगतान किया गया है उस भुगतान राशि से ग्राम पंचायत नावपार में किस – किस जगह में निर्माण कार्यों को कराया गया है उसकी निष्पक्ष जांच कराने हेतु ग्राम पंचायत नावपार के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 88 के तहत कार्यकलापों कि जांच कराने हेतु जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को कार्यवाही कराने हेतु गुहार लगाई गई है सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार उक्त की गई शिकायत में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ को पंचायत के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया है अब देखना होगा कि जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अधिकारी के द्वारा पंचायत अधिनियम व धारा की अनुरूप कार्यवाही कि जायेगी या शिकायत में खाना पूर्ति किया जायेगा या क्या कुछ कार्यवाही कि जायेगी देखना होगा।




