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पंचायत के विरुद्ध जिला कलेक्टर को वित्तीय अनमित्ता कि गई शिकायत

पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत न्यायिक जांच की गई मांग

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – विकास खण्ड बिलाईगढ के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरधाभाठ के वित्तीय अनमित्ता कि शिकायत जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को किया गया है प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत सरधाभाठ के पंचायत पदाधिकारि सरपंच /सचिव के द्वारा मार्च 2020 से दिसंबर 2024 तक 3234752/-(बत्तीस लाख चौंतीस हजार सात सौ बावंन रुपये)का ग्राम विकास कार्यो हेतु भुगतान किया गया है उस भुगतान राशि से ग्राम पंचायत सरधाभाठ के किस – किस जगह में निर्माण कार्य को कराया गया है एवं पंचायत पदाधिकारियों के द्वारा पंचायत विकास कार्य हेतु फर्म को राशि कि भुगतान किया गया है उस भुगतान राशि को शासन कि नियम अनुरूप या नियम विरुद्ध किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच कराने हेतु शिकायत किया गया है उक्त ग्राम पंचायत सरधाभाठ के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 88 के तहत कार्यकलापों कि न्यायिक जांच कराने हेतु गुहार लगाई गई है अब देखना होगा कि जिला प्रशासन के द्वारा उक्त शिकायत में बक तक जांच कराया जाएगा।

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