बिलाईगढ़ थाना प्रभारी शिव कुमार धारी एवं अवैध कब्जाधारी लालटू के विरूद्ध महामहीम राष्ट्रपति को किया गया शिकायत…
बिलाईगढ़ – थाना बिलाईगढ़ के प्रभारी शिव कुमार धारी एवं अवैध कब्जाधारी लालटू के विरूद्ध महामहीम राष्ट्रपति को किया गया लिखित शिकायत।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2025 को प्रति में महामहीम राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली एवं प्रतिलिपि में माननीय गृहमंत्री भारत सरकार मंत्रालय नई दिल्ली ,महामहीम राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन राजभवन रायपुर , माननीय गृहमंत्री छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय नया रायपुर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ को लिखित शिकायत पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा माननीय तहसील न्यायालय बिलाईगढ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ (छ.ग.) में वर्ष 2023-24 में अपने हक की भूमि खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे भूमि ग्राम बेल्हा स्थित एवं खसरा नं 105/8 रकबा 0.219 हे भूमि ग्राम तेन्दुमूडी स्थित की निजी भूमि को छत्तीसगढ़ शासन की नियम अनुसार सीमांकन करा कर सीमांकन फिल्ड बुक के साथ में माननीय तहसील न्यायालय बिलाईगढ में भू.रा.स.1959 की धारा 250 के तहत बेदखली कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय तहसील न्यायालय बिलाईगढ द्वारा दिनांक 05/12/2025 को आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा पिता स्व.दाऊलाल चन्द्रा के पक्ष में आदेश पारित किया गया जिसमें आनवेदक लालटू पिता घसुलाल के विरूद्ध उक्त भूमि से बेदखल कर बेदखली वारंट जारी किया गया था।, माननीय तहसील न्यायालय की बेदखली वारंट जारी में पुलिस थाना बिलाईगढ के प्रभारी को पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया गया था जिसमें दिनांक 05/12/2025 से 15/12/2025 तक नियत तिथि में पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ किया था नियत तिथि में थाना प्रभारी के द्वारा माननीय तहसील न्यायालय की जारी पत्र की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस बल उपलब्ध नही कराई गई ।तो माननीय तहसील न्यायालय द्वारा पुनः 12/12/2025 को पत्र जारी कर दिनांक 15/12/2025 को पुरूष/महिला आरक्षक बल उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ किया था जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा माननीय तहसील न्यायालय की जारी पत्र की धज्जियां उड़ाते हुए दो पुरुष आरक्षक पुलिस बल उपलब्ध कराई गई थी।, माननीय तहसील न्यायालय बिलाईगढ की बेदखली वारंट जारी पत्र के परिपालन में स्वयं माननीय नायब तहसीलदार देवराज सिदार जी,राजस्व निरीक्षक श्री जीवन साहू,ग्राम बेल्हा के पटवारी श्री योगेश खूंटे सहित अन्य पांच हलकों के पटवारी,माल जमादार कमल नायक एवं ग्राम कोटवार महिला/पुरुष की गठित टीम ने दिनांक 15/12/2025 को खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे भूमि स्थित एवं खसरा नं 105/8 रकबा 0.219 हे भूमि स्थित तेन्दुमूडी की भूमि से आनवेदक लालटू पिता घसुलाल को बेदखल करने उपस्थित हुए थे। जिनमें थाना बिलाईगढ से दो पुरुष पुलिस आरक्षक सामिल थे महिला पुलिस आरक्षक नही होने के अभाव में माननीय नायाब तहसील द्वारा बेदखली की कार्यावही को स्थगित कर दिया गया।, माननीय तहसीलदार देवराज सिदार जी के बेदखली कि गठित टीम के द्वारा बेदखली कार्यावही को स्थगित कर टीम के वापसी के बाद अनावेदकगण लालटू के पुरे परिवार एवं एक अन्य गंगा राम पटेल ग्राम तेन्दुमूडी के द्वारा एक राय होकर आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा के परिवार के उपर हमला कर मारपीट करने लगे तो हम लोगों द्वारा बिच बचाव करने से हम लोगों के साथ भी मारपीट किया गया और मेरे मोबाइल को अनावेदकगण के परिवार के द्वारा छिन लिया गया और मारपीट कर हम लोगों के विरूद्ध बिलाईगढ थाना में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसमें थाना बिलाईगढ प्रभारी शिव कुमार धारी के द्वारा बिना जांच किये हम लोगों विरूद्ध गैर जमानती धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है।, मेरे द्वारा पूर्व में बिलाईगढ थाना के विरूद्ध में कई शिकायत एवं अनेक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत थाना बिलाईगढ एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और मेरे द्वारा किये गये शिकायत की जांच एस.डी.ओ.पी कार्यालय बिलाईगढ में लंबित है उसी शिकायत एवं आर.टी.आई आवेदन की बात को लेकर थाना प्रभारी के द्वारा रंजिश रखते हुए अनावेदकगण कि झूठी रिपोर्ट से बिना जांच किये गैर जमानती धारा के तहत हम लोगों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया।, मैं न्यूज पोर्टल खोजन की कलम का संचालक हूं जिसमें मैं थाना बिलाईगढ क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कच्ची महुवा शराब एवं देशी और विदेशी शराब बिक्री करने संबंधित अनेक खबर अपलोड किया गया हूं इसी बात को लेकर बिलाईगढ थाना प्रभारी शिव कुमार धारी ने रंजिश रखते हुए मेरे विरूद्ध अनावेदकगण लालटू पिता घसुलाल एवम उसकी बहू लक्ष्मीन के झूठी रिपोर्ट पर बिना जांच किये गैर जमानती धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है।, मेरे विरूद्ध बिलाईगढ थाना में अनावेदकगण लालटू पिता घसुलाल के बहू लक्ष्मीन के द्वारा मेरे विरूद्ध शिकायत करने के






बाद छत्तीसगढ़ शासन की नियम अनुसार किसी रिपोर्टर के विरूद्ध शिकायत करने पश्चात अपराध पंजीबद्ध करने से पहले शिकायत की सत्यता की जांच करने का छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नियम बनाए गये लेकिन मेरे विरूद्ध शिकायत करने पश्चात बिलाईगढ थाना प्रभारी शिव कुमार धारी के द्वारा सत्यता की बिना जांच किये मेरे विरूद्ध गैर जमानती धारा के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है छत्तीसगढ़ शासन कि नियम अनुसार मेरा नाम जनसंपर्क कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ के पी.आर.ओ में दर्ज है की नही उसकी एवं घटनाक्रम की सत्यता की निष्पक्ष जांच किये गये है नही।, माननीय तहसील न्यायालय बिलाईगढ की बेदखली आदेश का उलंघन करने वाले आनवेदक लालटू पिता घसुलाल के विरूद्ध न्यायालय की आदेश की पालन नही करने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और अवैध कब्जा को नही छोड़ने के विरूद्ध में हमारे द्वारा थाना बिलाईगढ में कि गई रिपोर्ट में सरकारी कार्य में बाधा करने की धारा को सामिल कराने की मांग किया गया है। उक्त शिकायत में शिकायतकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा ने महामहीम राष्ट्रपति महोदया से निष्पक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच कराने की गुहार लगाई गई है।




