छत्तीसगढ़

अवैध कब्जाधारी के द्वारा दि गई झूठे केश में फंसाने की धमकी की शिकायत पर ईमानदार पुलिस अधिकारी शिव कुमार धारी द्वारा धारा 155 में काट दिया फैना …

कब्जाधारीगण के विरुद्ध थाना बिलाईगढ़ में किया गया था शिकायत...

बिलाईगढ़ – अवैध कब्जाधारी के द्वारा दि गई झूठे केश में फंसाने की धमकी की शिकायत पर ईमानदार पुलिस अधिकारी थाना बिलाईगढ़ के प्रभारी शिव कुमार धारी द्वारा काट दिया गया फैना।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के दिनांक 7 दिसंबर 2023 को पोस्ट के माध्यम से प्रति में थाना प्रभारी बिलाईगढ़ एवं प्रतिलिपि में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ और महामहीम राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन को लिखित शिकायत किया था जिसमें अवैध कब्जाधारी के नाम इस प्रकार है – लालटू उर्फ संतोष पिता घसुलाल, नीरा बाई पति घसुलाल,गंगा बाई पति लालटू उर्फ संतोष,बादल पिता लालटू उर्फ संतोष,सागर पिता लालटू उर्फ संतोष, माया पिता लालटू उर्फ संतोष,सलिहादीहीन उर्फ लक्ष्मीन पति बादल,नगरदीहीन उर्फ वगिता पति सागर सभी ग्राम बेल्हा थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की विरुद्ध शिकायत पत्र में शिकायतकर्ता की निजी भूमि खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे भूमि में अवैध कब्जाधारीगण के द्वारा अवैधानिक रूप कब्जा करने एवं जान से मारने की धमकी और झूठे प्रकरण व एस. सी.एस.टी.एक्ट और छेड़खानी में फंसाने की धमकी देने की शिकायत किया गया था। जिसमें ईमानदार पुलिस अधिकारी शिव कुमार धारी द्वारा पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना (धारा 155 द.प्र.स.) तहत दिया गया है जिसकी पत्र क्रमांक 361/2023 पी एस बिलाईगढ़ दिनांक 24 दिसंबर 2023 को फैना दे कर माननीय न्यायालय जाने की सलाह दी गई थी।
पार्ट 01

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