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जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को किया गया शिकायत

पंचायत राज अधिनियम कि धारा 88 के तहत न्यायिक जांच कराने कि गई मांग

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध निर्वाचन कार्य करने संबंधित हेतु जांच कार्यवाही हेतु किया गया शिकायत प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत बेल्हा के वार्ड क्रमांक 03 में ओ बी सी निवासरत मददाता के साथ पिछले तीस वर्षों से जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा किया गया है भेद-भाव, ग्राम पंचायत बेल्हा के वार्ड क्रमांक 2,3 के अलावा ग्राम पंचायत के अन्य वार्ड में एसी मददाता निवासरत है कि नही , वर्ष 2025 कि आम चुनाव वार्ड आरक्षण में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 12,13,129(डी) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम क्रमांक 4 बने प्रावधानों का अनुपालन किया गया है या नही , ग्राम पंचायत बेल्हा के वर्तमान वार्ड क्रमांक 03 में पंच कि कार्य कर चुके एसी व्यक्ति का नाम इस प्रकार है ग्राम पंचायत बनाहील के अंतर्गत सन् 2000 में प्रेम दास बंजारे ने पंच रहे, ग्राम पंचायत गोरबा के अंतर्गत सन् 2005 में फुल बाई रत्नाकर ने पंच रहे एवं सन् 2010 में प्यारे लाल बंजारे ने पंच रहे, ग्राम पंचायत बेल्हा के अंतर्गत सन् 2015 में रमन लाल बंजारे ने पंच रहे एवं सन् 2020 में नौबत बंजारे ने पंच रहे और वर्तमान में भी वार्ड क्रमांक 03 को एसी सीट आरक्षित किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच कराने हेतु। जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कि गई शिकायत को पंचायत राज अधिनियम 1993 कि धारा 88 / न्यायिक जांच कराने हेतु जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को गुहार लगाई गई है अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्यवाही कि जाती है।

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