छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन में किया गया बेदखली आदेश पारित…
न्यायालय में प्रस्तुत बेदखली आवेदन की सुनवाई के दौरान आनवेदक लालटू उर्फ संतोष द्वारा न्यायालय में किया गया फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत...
बेदखली प्रस्तुत आवेदन प्रकरण शीर्ष अ-70 में तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा कुल सुनवाई 34 आर्डरशीट लिया गया
तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ के द्वारा एकपक्षी कार्यावाही करते हुए आनवेदक लालटू उर्फ संतोष को खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे भूमि से किया गया बेदखल
बिलाईगढ़ – छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत प्रस्तुत आवेदन में नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा किया गया बेदखली आदेश पारित।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत ग्राम बेल्हा स्थित भूमि खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे भूमि की टुकड़ा 0.025 हे भूमि में आनवेदक लालटू उर्फ संतोष के द्वारा अवैधानिक कब्जा करने के संबंध में नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ में माह मार्च 2024 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस आवेदन के साथ में सीमांकन फिल्ड बुक,बी.1, खसरा, नक्शा की प्रति प्रस्तुत किया था जिसमें नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा दिनांक 20 मार्च 2024 को रजिस्ट्रेशन कर प्रकरण शीर्ष अ-70 में लिया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 202403320900070 है जिसमें नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ में वर्ष 2023-24 में प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में आनवेदक लालटू उर्फ संतोष को समन जारी कर आहूत किया गया। उक्त प्रकरण में तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा कुल सुनवाई 34 आर्डरशीट लिया गया।
प्रकरण में आनवेदक लालटू उर्फ संतोष सकिन बेल्हा को सूचना नोटिस जारी किया गया। आवेदक द्वारा आवेदन की कापी आनवेदक को दी गई। आनवेदक अंतर्गत धारा 10 सी.पी.सी.में उल्लेख किया गया है कि आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा द्वारा वाद भूमि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह खारिज करने एवं उक्त भूमि आनवेदक के माता नीरा बाई पति घसुलाल एवं विक्रेता मोहरसाय एवं दुजेराम के माध्य इकरारनामा 10/- रू स्टाम्प दिनांक 29/12/2000 में निष्पादित किया गया है उसमें कोई खसरा रकबा उल्लेख तथा अपंजीकृत है आनवेदक लालटू उर्फ संतोष के द्वारा जवाब एवं दस्तावेज से स्पष्ट नही है प्रकरण में दिनांक 11/11/2024 जवाब प्रस्तुत किया गया है उनके द्वारा कानूनी आपत्ति दिनांक 27/11/2025 को प्रस्तुत किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 – क्षेत्राधिकार – राजस्व न्यायालय को उस जमीन से बेदखल करने का अधिकार नही है जिस जमीन पर मकान निर्मित हो।
प्रकरण में आवेदक के द्वारा धारा 250 छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता शपथ पत्र में उपरोक्तानुसार आवेदक एवं आनवेदक ग्राम बेल्हा एवं तेन्दुमूडी में वाद भूमि में आनवेदक लालटू उर्फ संतोष द्वारा अवैधानिक रूप से कब्जा कर मकान निर्माण एवं हाता निर्माण को जो वर्तमान स्थिति में जर्जर है जिसकी सत्यापन गवाह आवेदक की ओर से श्री चरण लाल चन्द्रा पिता बाबूलाल चन्द्रा जाति चन्द्रनाहू एवं श्री रमन लाल बंजारे पिता सुखराम बंजारे जाति सतनामी सकिन बेल्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण में आनवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जवाब से स्पष्ट ठोस साबित नही है आवेदक के द्वारा आवेदन मय राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन रिपोर्ट मय पंचनामा फिल्ड बूक सहित प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। आनवेदक लालटू उर्फ संतोष द्वारा अवैधानिक रूप से खसरा नं 568/1 कुल रकबा 0.052 हे भूमि में से रकबा 0.025 हे भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण किया गया है।
प्रकरण में आवेदक द्वारा उक्त संबंध में शीघ्र सुनवाई आवेदन के साथ उनके द्वारा अवैध कब्जा के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत बेदखली करने हेतु माननीय न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की निर्णय सुरक्षित दिनांक 01/07/2025 की आदेश एवं प्रकाशन हेतु अनुमोदित की कापी प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण में आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा पिता दाऊलाल चन्द्रा जाति चन्द्रनाहू साकिन बेल्हा अपने भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नं 568/1 कुल रकबा 0.052 हे भूमि का विधिवत शासन के शुल्क जमा कर आवेदन मय अन्य दस्तावेज के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक मण्डल गोविन्दवन के द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन मय पंचनामा सहित प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा का अवलोकन से आवेदक के भूमि स्वामी हक की वाद भूमि खसरा नं 568/1 कुल रकबा 0.052 हे भूमि में से रकबा 0.025 हे भूमि पर आनवेदक लालटू उर्फ संतोष के द्वारा कब्जा कर मकान निर्माण कार्य किया गया है।
प्रकरण में आवेदक के आवेदित भूमि खसरा नं 568/1 कुल रकबा 0.052 हे भूमि के भाग रकबा 0.025 हे भूमि से आनवेदक लालटू उर्फ संतोष साकिन बेल्हा रा.नि.म.गोविन्दवन तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत अवैध कब्जा हटाने हेतु बेदखली वारंट आदेशित किया जाता है।
प्रकरण में बेदखली वारंट की पालन प्रतिवेदन पंचनामा सहित दिनांक 15/12/2025 तक प्रस्तुत करे। प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा0 द0 हो।
उक्त प्रकरण में बेदखली वारंट आदेश दिनांक 05/12/2025 से 15/12/2025 तक पालन हेतु माल जमादार, हल्का पटावारी, थाना प्रभारी बिलाईगढ़/सलिहा, आवेदक, आनवेदक लालटू उर्फ संतोष को तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा दिया गया।


पार्ट 05




