छत्तीसगढ़

न्यायालय द्वारा किया गया बेदखली वारंट जारी…

ईमानदार थाना प्रभारी बिलाईगढ़ शिव कुमार धारी को मौका स्थल में नियत तिथि में पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु किया गया पत्र जारी...

माल जमादार को पालन करने हेतु दिया गया तहसील न्यायालय द्वारा निर्देश…

हल्का पटावारी क्र.06 ग्राम बेल्हा रा.नि.म.गोविन्दवन को तहसील न्यायालय द्वारा पालन करने हेतु दिया गया निर्देश…

बिलाईगढ़ – तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ के द्वारा दिनांक 5/12/2025 को अवैध कब्जा हटाने हेतु किया गया बेदखली वारंट जारी जिसका पत्र क्र./80/वा0-1/ना0 तह0/2025 है।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय के रा.प्र.क्र.202403320900070 अ/70 वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 05/12/2025 को आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा बनाम आनवेदक लालटू उर्फ संतोष साकिन बेल्हा प.ह.न.06 तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के मध्य आवेदक के आवेदित भूमि खसरा नं 568/1 कुल रकबा 0.052 हे. भूमि में से रकबा 0.025 हे. भूमि में कब्जा किया गया है आनवेदक लालटू उर्फ संतोष साकिन बेल्हा तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत बेदखली वारंट आदेशित किया जाता है।

प्रकरण में आनवेदक लालटू उर्फ संतोष साकिन बेल्हा के विरुद्ध एकपक्षी कार्यावाही किया जाता है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत अवैधानिक रूप से कब्जा में बेदखली वारंट जारी किया जाता है।

उक्त अवैधानिक रूप से कब्जा से हटाने हेतु (बेदखल) कर दिनांक 15/12/2025 तक पालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु माल जमादार को दिया गया था।

पार्ट 06

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