ईमानदार पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी बिलाईगढ़ शिव कुमार धारी द्वारा न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश 12/12/25 की आदेश का उड़ाई धज्जियां…
तहसील न्यायालय द्वारा दिए गये आदेश की नियत तिथि 15 दिसंबर 2025 को ईमानदार पुलिस अधिकारी शिव कुमार धारी द्वारा नही दिया गया महिला पुलिस बल...





बिलाईगढ़ – तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ के द्वारा ईमानदार पुलिस अधिकारी थाना बिलाईगढ़ को दिनांक 12/12/2025 को पुलिस/महिला बल उपलब्ध कराने हेतु दिए गए ज्ञापन पत्र की उड़ाई गई धज्जियां।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय के रा.प्र.क्र.202403320900070 एवं रा.प्र.क्र. 202403320900076 अ/70 वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 05/12/2025 को आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा बनाम आनवेदक लालटू उर्फ संतोष साकिन बेल्हा प.ह.न.06 तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के मध्य आवेदक के आवेदित भूमि खसरा नं 568/1 कुल रकबा 0.052 हे. भूमि में से रकबा 0.025 हे. भूमि ग्राम बेल्हा स्थित एवं खसरा नं 105/8 कुल रकबा 0.219 हे.भूमि में से रकबा 0.005 हे.भूमि ग्राम तेन्दुमूडी स्थित में कब्जा किया गया है आनवेदक लालटू उर्फ संतोष साकिन बेल्हा तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत बेदखली वारंट आदेशित किया जाता है।
न्यायालय नायाब तहसीलदार बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ (छ.ग.) की ज्ञापन क्रमांक/95 एवं 96/वा0-1/ना0 तह0/2025 दिनांक 12/12/2025 को न्यायालय द्वारा टीम गठित किया गया था जिसमें प्रभारी राजस्व निरीक्षक मंण्ल गोविन्दवन, हल्का पटवारी नं 06 ग्राम बेल्हा, हल्का पटवारी नं 13 ग्राम बिलाईगढ़, हल्का पटवारी नं 08 ग्राम पवनी, हल्का पटवारी नं 05 ग्राम नगरदा, हल्का पटवारी नं 17 ग्राम धनसीर , हल्का पटवारी नं 12 ग्राम रमतला को उक्त अवैधानिक रूप से कब्जा से हटाने हेतु (बेदखल) कर दिनांक 15/12/2025 तक पालन प्रतिवेदन पंचनामा सहित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया गया था। जिसकी प्रतिलिपि में थाना प्रभारी बिलाईगढ़/सलिहा तहसील बिलाईगढ़ को मौका स्थल में नियत तिथि को पुलिस/महिला बल भेजने हेतु पत्र जारी किया था,माल जमादार तहसील बिलाईगढ़ बेदखली वारंट पालनार्थ , आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा ग्राम बेल्हा को सूचनार्थ किया गया था। जिसकी पत्र क्रमांक 95 एवं 96/1 से 3/वा0-1/तह0/2025 दिनांक 12/12/2025 को दिया गया था।
उक्त ज्ञापन की परिपालन में माल जमादार बिलाईगढ़ के द्वारा पालन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ को प्रस्तुत किया गया है जिसमें न्यायालय नायाब तहसीलदार बिलाईगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/95 एवं 96/ वा0-1/ना0 तह 0/2025 दिनांक 12/12/2025 के परिपालन में ग्राम बेल्हा एवं तेन्दुमूडी के खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे. एवं खसरा नं 105/8 रकबा 0.219 हे. भूमि से आनवेदक लालटू उर्फ संतोष (काविज) से आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा पिता दाऊलाल चन्द्रा को कब्जा दिया जाना आपके आदेशानुसार दिया जाना था परन्तु महिला पुलिस बल के अभाव में बेदखली की कार्यवाही नही की जा सकी। मौके पर आपके द्वारा गठित रा.नि.सहित पटवारीयों की टीम, कोटवार (महिला/पुरुष ) उपस्थित रहे।
उक्त प्रकरण की आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा के पूर्व में बिलाईगढ़ क्षेत्र के गांव – गांव में अवैध शराब बिक्री करने वाले एवं अवैध शराब कारोबारीयों को संरक्षण देने वाले के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को शिकायत किया गया था। जिसमें ईमानदार पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी शिव कुमार धारी के गाड़ी चालक त्रिलोचन एवं आरक्षक कमल कुर्रे दोनों व्यक्ति अवैध शराब कारोबारीयों के सम्लिप्ता होने की सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध शराब निर्माण एवं शराब बिक्री करने वाले से प्रति माह लाखों की वसुली की जाती है। एवं पुलिस विभाग की छापामार कार्यवाही की अवैध शराब कारोबारीयों को जानकारी देकर संरक्षण किया जाता है अवैध शराब कारोबारीयों को संरक्षण देने वाले गाड़ी चालक त्रिलोचन एवं पुलिस आरक्षक कमल कुर्रे की मोबाइल नंबर की माह मार्च 2025 से शिकायत दिनांक तक की मोबाइल फोन से क्या – क्या वार्तालाप किया है उसकी काल डिटेल की निष्पक्ष जांच कराने की शिकायत किया गया था।
उक्त तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ की जारी 12/12/2025 की ज्ञापन में ईमानदार पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी शिव कुमार धारी ने जान बूझकर महिला पुलिस बल उपलब्ध नही कराई की आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा पूर्व में थाना बिलाईगढ़ के विरुद्ध शिकायत किया था। उसी बात को लेकर ईमानदार पुलिस अधिकारी शिव कुमार धारी द्वारा रंजिश रखते हुए तहसील न्यायालय की जारी ज्ञापन में महिला पुलिस बल नही दिया गया।अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा न्यायालय की आदेश को नही मानने वाले पुलिस अधिकारी शिव कुमार धारी के विरुद्ध क्या कुछ कार्यवाही की जायेगी।
पार्ट 08




