छत्तीसगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों में भारी वाहनों के प्रवेश का समय सीमा निर्धारित…

शहरों में प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी मोटरयान की नो एंट्री...

यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं…

कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आदेश जारी…

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों से लगे हुए सड़क, जिसमें धूल, मिट्टी, डस्ट व प्रदूषण के कारण आमजनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी मोटरयान को प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है जो तत्काल और आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Latest
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा फर्जी तरीके स... ट्रैफिक उल्लंघन करने वाले 13 प्रकरण में 39 सौ का जुर्माना... न्यायालय कलेक्टर सारंगढ़ में 24 मार्च को उपस्थिति के लिए शिवा साहू को अंतिम अवसर... न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा फर्जी तरीके स... भारतीय जनता पार्टी अनुसुचित जाति मोर्चा सारंगढ़ बिलाईगढ की पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का क... एनक्यूएएस राष्ट्रीय टीम द्वारा होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेडवन का मूल्यांकन... कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने वनांचल ग्राम पिरदा के स्वास्थ्य केंद्र और छात्रावास का औचक निरीक्षण किया... कलेक्टर एसपी ने होली के पूर्व सारंगढ़ में निकाला फ्लैग मार्च... जिला टास्क फ़ोर्स ने कोसीर क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन कर रहे वाहनों पर किया कार्यवाही... किसानों को 28 फरवरी को मिलेगा धान का बोनस...