छत्तीसगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों में भारी वाहनों के प्रवेश का समय सीमा निर्धारित…

शहरों में प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी मोटरयान की नो एंट्री...

यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं…

कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आदेश जारी…

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों से लगे हुए सड़क, जिसमें धूल, मिट्टी, डस्ट व प्रदूषण के कारण आमजनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी मोटरयान को प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है जो तत्काल और आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Latest
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन कराने हेतु किया गया आवेदन... शिव महापुराण में वर्णित त्याग और सहयोग का अद्भुत प्रसंग है समुद्र मंथन की कथा... कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने जलीय जीव जंतुओ के संरक्षण के लिए दिलाई शपथ... सावधान मनरेगा का नया अवतार VB G RAM G छीन लेगा आपके काम का कानूनी अधिकार... अवैध कब्जाधारी के द्वारा दि गई झूठे केश में फंसाने की धमकी की शिकायत पर ईमानदार पुलिस अधिकारी शिव कु... कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने बरमकेला क्षेत्र के 3 छात्रावासों का किया निरीक्षण... आंगनबाड़ी में बच्चों को नाम, अक्षर ज्ञान, गिनती, बोलने का आत्मविश्वास के बारे में सीखाना चाहिए : कले... सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांग की गई जानकारी... बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर डॉ... सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांग की गई जानकारी...