छत्तीसगढ़

मंडी अधिनियम के तहत अवैध धान भंडारण को सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र में किया गया जब्त…

सारंगढ़-बिलाईगढ़ – कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर मंडी समिति जांच दल द्वारा मंडी में पंजीकृत व्यापारियों चंद्रा ट्रेडर्स उलखर एवं भोजराम साहू कुधरी के दुकान, गोदाम परिसर में भंडारित धान मात्रा 482 बोरी (192.80 क्विं) अवैध होने के मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जप्ती प्रकरण बनाया गया है, इसमें मंडी सचिव राजेन्द्र कुमार ध्रुव, प्रीति तिर्की,अंजू दिनकर, धवेंद्र कुमार साहू एवं जगदीश बरेठ शामिल थे।

इसी प्रकाऱ राजस्व विभाग एवं मंडी संयुक्त जाँच दल के द्वारा बरमकेला तहसील के ग्राम सोनबला में नरेश सिदार के निवास में 133 बोरी धान अवैध रूप से भंडारा पाया गया, जिसे मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार मोहन साहू और मंडी के कर्मी शामिल थे।

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