छत्तीसगढ़

मंडी अधिनियम के तहत अवैध धान भंडारण को सारंगढ़ और बरमकेला क्षेत्र में किया गया जब्त…

सारंगढ़-बिलाईगढ़ – कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर मंडी समिति जांच दल द्वारा मंडी में पंजीकृत व्यापारियों चंद्रा ट्रेडर्स उलखर एवं भोजराम साहू कुधरी के दुकान, गोदाम परिसर में भंडारित धान मात्रा 482 बोरी (192.80 क्विं) अवैध होने के मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जप्ती प्रकरण बनाया गया है, इसमें मंडी सचिव राजेन्द्र कुमार ध्रुव, प्रीति तिर्की,अंजू दिनकर, धवेंद्र कुमार साहू एवं जगदीश बरेठ शामिल थे।

इसी प्रकाऱ राजस्व विभाग एवं मंडी संयुक्त जाँच दल के द्वारा बरमकेला तहसील के ग्राम सोनबला में नरेश सिदार के निवास में 133 बोरी धान अवैध रूप से भंडारा पाया गया, जिसे मंडी अधिनियम के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में नायब तहसीलदार मोहन साहू और मंडी के कर्मी शामिल थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Latest
कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मृत श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार देगी 20-20 लाख रुपये की सहा... एनडीआरएफ एसडीआरएफ आपदा टीमों ने मिलकर डूबे कार को निकाला... विकास कार्यों और योजनाओं का क्रियान्वयन करने कलेक्टर के निर्देश... लात नाला में कार समेत बहे दम्पत्ति की खोज जारी नही मिला अब तक कुछ... सरिया तहसीलदार ने नियमानुसार पूर्वज के आधार पर किया बोन्दा कोटवार की नियुक्ति... प्रेग्नेंसी में पल रहे बच्चे का लिंग जांच अपराध... सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया बिलाईगढ़ थाना में आवेदन प्रस्तुत... फीस, पुस्तक और ड्रेस में मनमानी रेट तय करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्यवाही... 20 जुलाई को होगा विशेष ग्रामसभा का आयोजन... 30 कुपोषित बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, आईएमए के जिला इकाई ने लिया स्वस्थ करने का जिम्मा...