छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन कराने हेतु किया गया आवेदन…
ईमानदार पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी बिलाईगढ़ शिव कुमार धारी के मार्गदर्शन में सीमांकन की गई आवेदन...


बिलाईगढ़ – छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन कराने हेतु थाना प्रभारी बिलाईगढ़ शिव कुमार धारी के मार्गदर्शन में माननीय तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ में किया गया आवेदन प्रस्तुत।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे निजी भूमि ग्राम बेल्हा की भूमि को छत्तीसगढ़ शासन की नियम अनुसार एवं ईमानदार पुलिस अधिकारी शिव कुमार धारी के मार्गदर्शन में तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ में माह फरवरी 2024 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें आवेदन के साथ में 50/- चलान की मूल प्रति,बी 1, खसरा,नक्श संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ में 8 फरवरी 2024 को सीमांकन आवेदन स्वीकार कर प्रकरण दर्ज किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 202402321900010 है जिसमें तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने हेतु निर्देश दिया गया। जिस निर्देश की परिपालन में राजस्व निरीक्षक के द्वारा विधिवत सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ में प्रस्तुत किया गया। सीमांकन प्रतिवेदन की एक प्रति आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा दिया गया देने पस्चात उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया है।
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