छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत नायाब तहसीलदार न्यायालय में किया गया आवेदन प्रस्तुत…

प्रकरण शीर्ष अ-70 में तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा कुल सुनवाई 34 आर्डरशीट लिया गया...

ईमानदार पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी बिलाईगढ़ शिव कुमार धारी के मार्गदर्शन में नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ में किया गया आवेदन

उक्त प्रकरण में 34 आर्डरशीट सुनवाई पस्चात आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा के पक्ष में आदेश करते हुए आनवेदक लालटू उर्फ संतोष को बेदखल कर 5 दिसंबर 2025 को नस्तीबद्ध किया गया

बिलाईगढ़ – छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ में किया गया आवेदन प्रस्तुत।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत ग्राम बेल्हा स्थित भूमि खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे भूमि की टुकड़ा 0.025 हे भूमि में आनवेदक लालटू उर्फ संतोष के द्वारा अवैधानिक कब्जा करने के संबंध में नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ में माह मार्च 2024 में आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिस आवेदन के साथ में सीमांकन फिल्ड बुक,बी.1, खसरा, नक्शा की प्रति प्रस्तुत किया था जिसमें नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा दिनांक 20 मार्च 2024 को रजिस्ट्रेशन कर प्रकरण शीर्ष अ-70 में लिया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 202403320900070 है जिसमें नायाब तहसीलदार न्यायालय बिलाईगढ़ में वर्ष 2023-24 में प्रकरण दर्ज कर प्रकरण में आनवेदक लालटू उर्फ संतोष को समन जारी कर आहूत किया गया था। उक्त प्रकरण में तहसील न्यायालय बिलाईगढ़ द्वारा कुल सुनवाई 34 आर्डरशीट लिया गया सुनवाई पस्चात आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा के पक्ष में आदेश करते हुए आनवेदक लालटू उर्फ संतोष को उक्त अवैधानिक कब्जा से बेदखल कर 5 दिसंबर 2025 को प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
पार्ट 04

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