न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा फर्जी तरीके से की गई अपील फाइल…
न्यायालय नायब तहसीलदार बिलाईगढ की बेदखली आदेश के विरुद्ध किया गया अपील फाइल...
बिलाईगढ़ – न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा फर्जी तरीके से की गई अपील फाइल।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ में अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष के द्वारा छ.भू.रा.स.1959 की धारा 44 (1) के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार बिलाईगढ के रा.प्र.क्र.202403320900070 अ/70 वर्ष 2023-24 में आदेश दिनांक 5/12/2025 से परिवेदित होकर अपीलार्थी निम्नांकित कानूनी बिंदुओं एवं तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत आवेदन पत्र कि कण्डिका 04 –




अपीलार्थी का मकान जिसको अपीलार्थी के पिता, दादा ने लगभग 50 वर्षों पूर्व निर्मित किया है जो कि इस प्रकरण में वाद भूमि है जिसमें पूर्व से मकान निर्मित है में नायब तहसीलदार बिलाईगढ द्वारा बेदखली वारंट जारी किया गया है श्रीमान नायब तहसीलदार बिलाईगढ अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उपरोक्त आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त करने योग्य है। क्योंकि राजस्व न्यायालय जिस भूमि या खसरा नंबर पर मकान निर्मित है उसमें धारा 250 की कार्यवाही करने का अधिकार का अधिकार प्राप्त नही है। की आरोप लगाया गया है।चुकी निम्न न्यायालय नायब तहसीलदार बिलाईगढ के विरुद्ध अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष द्वारा लगाया गया आरोप फर्जी है।
उक्त प्रकरण में अपीलार्थी/अनावेदक लालटू उर्फ संतोष के द्वारा रा.प्र.क्र.202403320900070 अ/70 वर्ष 2023-24 में आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27/12/2023 का अनावेदक के ओर से निम्नांकित जवाब दिनांक 12/9/2025 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें कण्डिका 02 –
ग्राम बेल्हा स्थिति भूमि जहां पर अनावेदकगण निवासरत है के भूमि को अनावेदक के पिता, दादा ने अनावेदक लालटू उर्फ संतोष के माता नीराबाई के नाम पर दिनांक 29/12/2000 को ग्राम बेल्हा निवासी मोहरसाय पिता दबेल एवं दुजेराम पिता सम्मेसिंग से क्रय किया है।क्रय दिनांक से अनावेदक व उनके पूर्वज शांतिपूर्ण काबिज कर निवासीरत है।
उक्त प्रकरण में अपीलार्थी/ अनावेदक लालटू उर्फ संतोष के जवाब के साथ में न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार बिलाईगढ को उनके माता नीराबाई के नाम पर क्रय भूमि की इकरारनामा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तुत दस्तावेज में भूमि का विवरण इस प्रकार है – उत्तर दिशा में बाबूलाल दक्षिण दिशा में मिलन पूर्व दिशा में खिकबाई पश्चिम दिशा में पहुंच मार्ग में स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थी/ अनावेदक लालटू उर्फ संतोष के माता नीराबाई के नाम पर भूमि क्रय किया हुआ लगभग 25 वर्ष हो रहा है जिसको अपीलार्थी लालटू उर्फ संतोष ने प्रस्तुत अपील आवेदन में फर्जीवाड़ा करते हुए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ़ को 50 वर्षों बताया गया है।
उक्त प्रकरण में आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा द्वारा प्रस्तुत आवेदन में खसरा नं 568/1 रकबा 0.052 हे भूमि ग्राम बेल्हा में स्थित है उक्त भूमि का विवरण इस प्रकार है – उत्तर दिशा में तेन्दुमुडी स्थित है दक्षिण दिशा में बाबूलाल पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग पश्चिम दिशा में बाबूलाल की भूमि स्थित है।
जबकि अपीलार्थी/अनावेदक लालटू उर्फ संतोष एवं उत्तरवादी/आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा की भूमि का दिशा विपरीत -विपरित दिशा में स्थित है। जिस पर अपीलार्थी/ अनावेदक लालटू उर्फ संतोष द्वारा निम्न न्यायालय नायब तहसीलदार बिलाईगढ में फर्जीवाड़ा कर फर्जी तरीके से दिनांक 9/12/2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया है।
अब देखना होगा कि न्यायालय में फर्जी जवाब एवं फर्जी तरीके से अपील फाइल प्रस्तुत करने वाले के विरुद्ध शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्यवाही की जाती है।




