सड़क मार्ग शासकीय भूमि को कलेक्टर न्यायालय में पट्टा कि गई मांग…
जिला दंडाधिकारी के द्वारा आवेदन को किया गया निरस्त...




सारंगढ़ बिलाईगढ – जिला कलेक्टर न्यायालय सारंगढ़ में सड़क मार्ग शासकीय भूमि को पट्टा देने की मांग की गईं थी जिसे कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदक प्रेमदास पिता करमन जाति सतनामी ग्राम बेल्हा हल्का पटवारी नं 06 तहसील बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ (छ.ग.) के द्वारा शासकीय भूमि खसरा नं 269 रकबा 0.914 हे. में से 0.809 हे. राजस्व अभिलेख में दर्ज है उक्त भूमि पर आवेदक सन् 1974 से कास्त करते आ रहे है।अतएव काबिज भूमि का पट्टा प्रदान करते हुए भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया था।जिस पर कलेक्टर न्यायालय के द्वारा दिनांक 13/4/2026 को प्रकरण दर्ज किया गया है जिसकी प्रकरण क्रमांक 202604321300009/ ब- 121/2025-2026 में दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई तिथि 15/4/2026 को दिया गया था उक्त प्रकरण में तिथि 27/4/2026 को प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने पर यह तथ्य परीक्षित होता है कि आवेदक द्वारा ग्राम बेल्हा तहसील बिलाईगढ़ स्थिति भूमि खसरा क्रमांक 269 कुल रकबा 0.914 हे. में से 0.809 हे. भूमि पर पट्टा प्रदान कर भूमि स्वामी अधिकार दिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है आवेदन पत्र में संलग्न अभिलेखों, विशेषतः खसरा पंचसाला वर्ष 1988-93 तथा पी-2 खसरा पंचसाला वर्ष 2021-22 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि अभिलेखों में सड़क मद रूप में दर्ज है। सड़क मद में दर्ज शासकीय भूमि का किसी भी प्रकार से पट्टा प्रदान किया जाना अथवा उस पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदत्त किया जाना विधि अनुकूल नही है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन पर विचार किया जाना विधिसंगत नही पाया जाता।
उपर्युक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का आवेदन को निरस्त कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है।




