छत्तीसगढ़

सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग के अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कि नियम का उड़ा रहा है धज्जियां…

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग सारंगढ़ के अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) उड़ा रहा है धज्जियां प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 19 दिसंबर 2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सहकारिता विभाग कार्यालय सारंगढ़ में पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें धान खरीदी केन्द्र पवनी में दिनांक 4 दिसंबर 2024 को जिला कलेक्टर श्रीमान धमेंद्र साहू एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान धान खरीदी केन्द्र में अनमित्ता पाये जाने के कारण 12 दिसंबर 2024 को प्रभारी समिति प्रबंधक श्री रामेश्वर साहू को पद से पृथक कर दिया गया है उसकी पद से पृथक कि गई आदेश की कापी एवं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को दिया गया निर्देश की कापी की सत्यापित प्रति कि मांग किया गया था। जिस पर नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर्ता को दिनांक 9 जनवरी 2025 को पत्र जारी कर पोस्ट के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें उल्लेखित किया  है कि नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग कार्यालय सारंगढ़ के इस कार्यालय के कोई भी अधिकारी जन सूचना अधिकारी के रूप में अधिकृत नही है कि सूचना दे दी गई है । यदि उक्त आवेदन से संबंधित जानकारी अपने कार्यालय से संबंधित नही होने की स्थिति में  सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कि धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन को संबंधित जन सूचना अधिकारी को पांच दिवस के भीतर में अंतरित किया जाना था। लेकिन सहकारिता विभाग के अधिकारी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की पालन नही करते हुए अधिनियम का धज्जियां उड़ाई गई है।

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