छत्तीसगढ़

आरोपिया का नाम -उमा बाई रात्रे पति स्व.सुंदर रात्रे उम्र 40 वर्ष सा टोली घर थाना बिलाईगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ //पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा अति० पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं sdop श्री विजय ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर की सुचना पर 41 लीटर 400 ml अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना बिलाईगढ़ पुलिस को सफलता हासिल हुई है। प्रकरण में आज दिनांक 30/01/2025 को थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री की मुखबिर सूचना पर ग्राम तौलीडीह में घटनास्थल पर रेड कार्यवाही किया, जिसमे आरोपीया अपने घर के पीछे बाड़ी में पीले रंग की प्लास्टिक बोरी में 207 नग पाउच प्रत्येक पाउच में 200–200 ml महुआ शराब कुल 41 लीटर 400 ml अवैध महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखे रंगे हाथ पकड़े गई। आरोपीया उमा बाई रात्रे पति स्व. सुरेंद्र रात्रे उम्र 40 वर्ष ग्राम तौलीडीह थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के कब्जे से कच्ची महुआ शराब को मुताबिक जब्ती पत्रक समक्ष गवाह के जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया तथा न्यायालय के आदेश पर आरोपिया को जेल दाख़िल किया गया। प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में SI प्रमोद यादव ,asi प्रकाश रजक प्र.आर. भंवरलाल काटले,चंद्रशेखर पटेल आर. कमल कुर्रे प्रत्येन बर्मन, राजेंद्र दीक्षित म. आर प्रीति खड़िया एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा

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