छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में NSA (रासुका) कानून…

*तरुण खटकर की कलम से*

रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में 30 जून को राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जिलाधीश (कलेक्टर) का यह अधिकार 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

*राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) रासुका कानून क्या है?*

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980) भारत का एक निवारक निरोध कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है।
यह कानून सरकार को कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने या भविष्य में अभियोजन से बचने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

मुख्य प्रावधान:
* NSA (रासुका) कानून सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है, जिस पर उन्हें लगता है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है।

* *बिना आरोप के हिरासत:* इस कानून के तहत, किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है।

* कारणों का खुलासा: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश के कारण बताए जाते हैं, हालांकि सरकार सार्वजनिक हित में कुछ जानकारी गुप्त रख सकती है।
* सलाहकार बोर्ड: हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मामले की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। बोर्ड को 3 महीने के भीतर अपनी राय देनी होती है।

छत्तीसगढ़ में NSA लागू करने का कारण
छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कदम राज्य में संभावित सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों पर लगाम कसने के लिए उठाया है। सरकार का मानना है कि कुछ लोग राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके चलते यह अधिकार जिलाधिकारियों (कलेक्टर ( को दिया गया है। इससे राज्य में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने में मदद मिलेगी।

*NSA का इतिहास*

भारत में निवारक निरोध कानूनों का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है, जब बंगाल विनियमन-III, 1818 जैसे कानून थे। आजादी के बाद, 1950 में निवारक निरोधक अधिनियम (Preventive Detention Act- PDA) लाया गया, जो 1969 तक लागू रहा। बाद में, 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act- MISA) आया। 1980 में, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) अस्तित्व में आया।

*NSA पर चिंताएँ और आलोचना*
NSA एक विवादास्पद कानून रहा है क्योंकि यह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। आलोचकों का तर्क है कि इसका दुरुपयोग राजनीतिक असंतोष को दबाने या निर्दोष लोगों को हिरासत में लेने के लिए किया जा सकता है। इसमें बिना किसी औपचारिक आरोप या सुनवाई के व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखने की शक्ति होती है, जो न्यायिक प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांतों के खिलाफ है। हालांकि, सरकारें इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपकरण मानती हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय राज्य में उत्पन्न संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाया गया है।

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