छत्तीसगढ़

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का पंचायत सचिव के द्वारा उड़ाया जा रहा धज्जियां…

मामला ग्राम पंचायत सरधाभाठ का है...

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरधाभाठ के सचिव के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) का उड़ाया जा रहा धज्जियां प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत सरधाभाठ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें मैदान समतलीकरण कार्य की नक्शा, लेआउट दिनांक, कार्य आदेश, स्टेटमेंट,बील वाउचर, मूल्यांकन,एम बी रजिस्टर मेजरमेंट बुक की सत्यापित प्रति कि मांग किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत सरधाभाठ के जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 2 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपस्थित होकर अवलोकन कर जानकारी प्राप्त कर लेवें की उल्लेख किया है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की अवलोकन करने की धारा व कितनी प्रति कि जानकारी है उसकी उल्लेख ना करते हुए पंचायत सचिव व जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई है।

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