छत्तीसगढ़

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का पंचायत सचिव के द्वारा उड़ाया जा रहा धज्जियां…

मामला ग्राम पंचायत सरधाभाठ का है...

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरधाभाठ के सचिव के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) का उड़ाया जा रहा धज्जियां प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत सरधाभाठ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें मैदान समतलीकरण कार्य की नक्शा, लेआउट दिनांक, कार्य आदेश, स्टेटमेंट,बील वाउचर, मूल्यांकन,एम बी रजिस्टर मेजरमेंट बुक की सत्यापित प्रति कि मांग किया गया था जिस पर ग्राम पंचायत सरधाभाठ के जन सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 2 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उपस्थित होकर अवलोकन कर जानकारी प्राप्त कर लेवें की उल्लेख किया है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की अवलोकन करने की धारा व कितनी प्रति कि जानकारी है उसकी उल्लेख ना करते हुए पंचायत सचिव व जन सूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Latest
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन कराने हेतु किया गया आवेदन... शिव महापुराण में वर्णित त्याग और सहयोग का अद्भुत प्रसंग है समुद्र मंथन की कथा... कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने जलीय जीव जंतुओ के संरक्षण के लिए दिलाई शपथ... सावधान मनरेगा का नया अवतार VB G RAM G छीन लेगा आपके काम का कानूनी अधिकार... अवैध कब्जाधारी के द्वारा दि गई झूठे केश में फंसाने की धमकी की शिकायत पर ईमानदार पुलिस अधिकारी शिव कु... कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने बरमकेला क्षेत्र के 3 छात्रावासों का किया निरीक्षण... आंगनबाड़ी में बच्चों को नाम, अक्षर ज्ञान, गिनती, बोलने का आत्मविश्वास के बारे में सीखाना चाहिए : कले... सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांग की गई जानकारी... बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर डॉ... सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांग की गई जानकारी...