न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के भीतर निशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने हेतु दिये गये निर्देश…
जनसूचना अधिकारी सहायक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ को दिये गये निर्देश ...

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – जिला कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील धारा 19(1) के तहत किया गया अपील प्रस्तुत।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार आवेदक के द्वारा बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बिलाईगढ में दिनांक 27 जनवरी 2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें धान खरीदी केन्द्र सलौनिकला में 24 जनवरी 2025 को जांच कार्यवाही किया गया था जिसकी जांच प्रतिवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेज कि सत्यापित प्रति कि मांग किया गया था जिस पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बिलाईगढ के जन सूचना अधिकारी के द्वारा मुझे आज तक कोई जानकारी प्रदाय नही किया गया है जिस पर दिनांक 10 मार्च 2025 को आवेदक द्वारा अपीलीय अधिकारी से अपील प्रस्तुत कर उक्त जानकारी को समय-सीमा में उपलब्ध कराने की मांग किया गया था जिस पर अपील सुनवाई करते हुए न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा 4 अप्रैल 2025 को आदेश पारित कर एक सप्ताह के भीतर निशुल्क आवेदक खोझन प्रसाद चन्द्रा को जानकारी प्रदाय करने हेतु जनसूचना अधिकारी सहायक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ को दिये गये है निर्देश अब देखना होगा कि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की पारित आदेश का पालनार्थ कब तक की जायेगी।