छत्तीसगढ़

सारंगढ़ कलेक्टर को तीन बार स्मरण पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नही…

बिलाईगढ तसीदार कमलेश सिदार के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम कि उड़ाया गया था धज्जियां...

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को तीन बार स्मरण पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नही।
प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया है कि ग्राम पंचायत परसाडीह कि शिकायत जांच हल्का पटवारी के द्वारा किया गया है जिस संबंध में तहसील बिलाईगढ में मेरे द्वारा दिनांक 04/11/24 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांग किया गया था । जिस पर तहसीलदार श्री कमलेश सिदार के द्वारा मुझे भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है , तहसील बिलाईगढ में मेरे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने दिनांक से पहले ग्राम पंचायत परसाडीह के सरपंच के पिता के नाम से राजस्व प्रकरण दर्ज किया गया था या नही।, हल्का पटवारी बसंत कुमार महंत के द्वारा ग्राम पंचायत परसाडीह में दिनांक 24/10/24 को शिकायत जांच किया गया है उसकी जांच प्रतिवेदन को किस दिनांक को तहसील न्यायालय बिलाईगढ प्रस्तुत किया गया है , ग्राम पंचायत परसाडीह के सरपंच के पिता के द्वारा ग्राम के ही शासकीय भूमि में अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया गया है उस मकान में कौन-कौन निवास कर रहे है , तहसील कार्यालय बिलाईगढ में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांग करने पर मेरे को परेशान करने एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से तहसीलदार श्री कमलेश सिदार के द्वारा लिखित सूचना देकर नकल दरखास्त आवेदन कर नकल प्राप्त करने की बात कही गई है , सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तहसील कार्यालय बिलाईगढ में आवेदन प्रस्तुत किया गया था यदि मेरा प्रस्तुत आवेदन तहसील कार्यालय से संबंधित जानकारी नही होने के स्थिति में सूचना के अधिकार अधिनियम कि धारा 6 (3) के तहत पांच दिवस के भीतर संबंधित जन सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाना था लेकिन तहसीलदार श्री कमलेश कुमार के द्वारा छ.ग. भू राजस्व अधिनियम 1959 की धारा 256 के तहत नकल देने योग्य है कि उल्लेख कर मेरे प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया है । जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को किया गया था।अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्यवाही कि जाती है।

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