छत्तीसगढ़

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की थाना बिलाईगढ के जनसूचना अधिकारी उड़ा रहा है धज्जियां…

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत थाना बिलाईगढ में किया गया आवेदन प्रस्तुत...

बिलाईगढ – थाना बिलाईगढ में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार आवेदनकर्ता के द्वारा बताया गया कि पुलिस थाना बिलाईगढ में सरोज गोंड के द्वारा खोझन प्रसाद चन्द्रा के विरुद्ध एक हजार रुपए की अवैध वसूली एवं झूठे खबर अपलोड से संबंधित दिनांक 31/8/2025 को लिखित शिकायत किया गया है उसकी शिकायत की कापी, शिकायतकर्ता की बयान की कापी, गवाह की बयान की कापी, मेरे द्वारा दि गई बयान की कापी एवं धारा 126 की कार्यवाही की समस्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति की दिनांक 09/10/2025 को थाना बिलाईगढ में आवेदन प्रस्तुत जानकारी मांग किया गया था। जिस पर बिलाईगढ थाना के जनसूचना अधिकारी के द्वारा अधिनियम की समय-सीमा एवं आज दिनांक तक आवेदक को कोई जानकारी प्रदाय नही किया गया है।अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की कानून की धज्जियां उड़ानें वाले जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध क्या कुछ कार्यवाही की जाती है।

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