छत्तीसगढ़

अवर सचिव छ.ग.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर बिलाईगढ एस डी एम को जांच कराने हेतु दिया गया आदेश…

सारंगढ़ बिलाईगढ़ – अवर सचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर बिलाईगढ एस डी एम को जांच करने हेतु दिया गया आदेश।

प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता खोझन प्रसाद चन्द्रा के द्वारा बताया गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के श्री प्रतिक प्रधान के विरुद्ध में निम्न बिंदुवार कि पूर्व में मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को शिकायत किया गया था जिस पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जांच कराने हेतु निर्देश दिया गया था जिस पर श्री के पी नेताम अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2025 को अपर विकास आयुक्त को जांच कराने हेतु निर्देश दिया गया था जिसकी पत्र क्रमांक एफ 6 – 04 है श्री अवर सचिव के निर्देश का पालन करते हुए श्री व्ही पी तिर्की अपर विकास आयुक्त के द्वारा जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ को जांच कराने हेतु निर्देश दिया गया था जिसकी पत्र क्रमांक 418 / वि – 12/ शिकायत – 364 /2024 नया रायपुर दिनांक 23 जनवरी 2025 को दिया था। श्री अपर विकास आयुक्त के निर्देश का पालन करते हुए डिप्टी कलेक्टर श्री अनिकेत साहू सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़ को जांच कराने हेतु निर्देश दिया गया था जिसकी पत्र क्रमांक 603 /शिकायत शाखा /2025 दिनांक 7 फरवरी 2025 को दिया था । श्री डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू का निर्देश का पालन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलाईगढ को जांच करने हेतु निर्देश दिया गया था जिसकी पत्र क्रमांक 3328/जि.प /शिकायत शाखा/2025 दिनांक 5 मार्च 2025 दिया गया है। जिस पत्र में उल्लेख किया गया है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से श्री खोझन प्रसाद चन्द्रा ग्राम बेल्हा विकास खण्ड बिलाईगढ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के विरुद्ध बिन्दुवार शिकायत प्रस्तुत किया गया है अतः आप उक्त शिकायत जांच कर जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत सहित सात दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने की निर्देश दिया गया था जिस पर अनुविभागीय अधिकारी वर्षा बंसल बिलाईगढ़ के द्वारा शिकायतकर्ता को आज पर्यन्त तक जांच करने हेतु किसी प्रकार की नोटिस/ सुचना नही दिया गया है।अब देखना होगा कि जिला सी ई ओ के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष जांच किया जाता है या जांच के नाम पर खानापूर्ति कि जाती है।

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